प्रवेश संबंधी नियम

प्रवेश सम्बन्धी नियम -

महाविद्यालय का शिक्षण सत्र 01 जुलाई से प्रारम्भ है एवं महाविद्यालय में प्रवेश उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरुप दिया जाता है । प्रवेश के लिये आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक जमा करना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैः-

  • हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति ।
  • इण्टरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति ।
  • अन्तिम शिक्षण संस्थान से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र तथा टी0सी0 की मूल प्रति।
  • एम.ए. में प्रवेश के लिए उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त बी0ए0 के अंक पत्र प्रमाण पत्र (डिग्री) की छायाप्रति 
  • अनुसूचित जाति / जनजाति/पिछड़ी जाति / स्वतंन्त्रता संग्राम सेनानी या शहीद अथवा अपंग सुरक्षा कर्मी के वार्ड/ विकलांग /एन.सी.सी./प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद का प्रमाण पत्र छात्र/छात्राएं आवश्यकतानुसार संलग्न करें।
  • अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र / छात्राएं प्रवजन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र के साथ पिछली उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

प्रवेश संबंधी शर्ते

  1. छात्र छात्राओं को प्रवेश नियमानुसार दिया जायेगा।
  2. आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही देय होगा।
  3. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये वांछित प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।
  4. प्राचार्य को किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने का अधिकार होगा।
  5. आवेदन पत्र के साथ वा्रछित प्रमाण पत्रों के न जमा करने पर या अपूर्ण आवेदन करने पर प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।
  6. समय से प्रवेश संम्बधी सही सूचना प्राप्त करना प्रवेशार्थी का स्वंय का उत्तरदायित्व होगा।